Monday, May 28, 2012

Fwd: पुलिस हिरासत मे पुलिस की पिटाई से नवयुवक की हालात हुई गम्भीर, ICU मे जीवन मौत से जुझ रहा पीडित के सम्बन्ध मे !



---------- Forwarded message ----------
From: Detention Watch <pvchr.adv@gmail.com>
Date: 2012/5/22
Subject: पुलिस हिरासत मे पुलिस की पिटाई से नवयुवक की हालात हुई गम्भीर, ICU मे जीवन मौत से जुझ रहा पीडित के सम्बन्ध मे !
To: Anil Kumar Parashar <jrlawnhrc@hub.nic.in>, akpnhrc@yahoo.com
Cc: lenin@pvchr.asia, Lenin Raghuvanshi <pvchr.india@gmail.com>


                                                                                                                      दिनांक - 22 मई, 2012.
सेवा मे,
          श्रीमान अध्यक्ष महोदय,
           राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग,
           नई दिल्ली - भारत !
विषय - पुलिस हिरासत मे पुलिस की पिटाई से नवयुवक की हालात हुई गम्भीर, ICU मे जीवन मौत से जुझ रहा पीडित के सम्बन्ध मे !
महोदय,
         हम आपका ध्यान उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद स्थित चोलापुर थाने मे घटी घटना की ओर आकृष्ट कराना चन्हुंगा, जहा के 2 दरोगा और लगभग 7 पुलिस कर्मी 20 मई, 2012 को रात 12 बजे अपने जीप से गांव फकीरपुर (आदमपुर), थाना - चोलापुर, जिला - वाराणसी गये और वहा के निवासी श्री पन्नालाल चौहान, उम्र - लगभग - 36 वर्ष, पुत्र - स्व0 बसंतु  चौहान को जबरदस्ती उठा ले गये !
अगले दिन जब पीडित के परिजन थाना गये तब पुलिस कर्मी बोले - 21 को चालन कर देंगे, वही उससे मिल लेना, फिर अचानक 22 मई, 2012 को पीडित परिजन को सूचना मिली की पन्ना लाल को वाराणसी शहर स्थित पंडित दीन दयाल उपाध्या अस्पताल मे गम्भीर हालत मे भर्ती  कराया गया है. जब उसके परिजन वहा पहुंचे तब देखा की पीडित के नाक - मूह मे मास्क लगा है और सलेण्डर से कनेक्ट है.
यहा से पीडित की स्थिति को देखते हुए बनारस हिन्दू विश्वविध्द्यालय अस्पताल रेफर किया गया, पीडित को पुलिस वाले खुद, S.O., चोलापुर सहित निजी अस्पताल शुभम मे भर्ती काराये और परिजनो से मिलने नही दिया गया !
बाद मे पीडित परिजनो ने जाकर क्षेत्राधिकारी - पिण्डरा से इस बाबत बात किये तब उन्होने कहा - जितना भी खर्च आयेगा मै करुंगा, तुम लोग कही लिखा पढी मत करना, दुसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति पीडित से मिलने जाए तो चोलापुर पुलिस उसे कहते की कागज पर हस्ताक्षर कर दो, और इसका ईलज करवाओ, इसके लिए परिजनो को लगातार ढुंढा जा रहा है, जिससे परिजन भागे - भागे फिर रहे है!
 
आज ही थाना के पैरोकार पीडित के वकील को चालन की फोटो कापी दिये, जिसमे 151 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है !
कृप्या संलग्नक देखे - Please find the attached files, and link of Video on youtube.
शाम लगभग 5 : 30 बजे शुभम अस्पताल से पता चला की मजिस्ट्रेट साहब आकर बयान ले गये है, वही ए. सो. साहब बताये की मामला मे कल 6 बजे शाम को पकड्कर लाये थे, आज पेट मे दर्द होने के कारण भर्ती कराया गया है. पीडित को किसी से मिलने नही दिया जा रहा है, वहा दो पुलिसकर्मी हमेशा तैनात है !
महोदय, मामला अति गम्भीर है, अनहोनी घटना घट सकती है. पुलिस पीडित को 24 घण्टे के उपर अपने हिरासत मे रख लगातर उत्पीडन किये है.
अत: महोदय मामले मे त्वरित कार्यवाही करते हुए पीडित को उचित ईलाज और गवाहो को सुरक्षा प्रदान कराते हुए मुआवजा दिया जाए और सम्भावित दोषी पुलिस कर्मियो पर कानून  कार्यवाही करने की कृपा करे !
भवदीय
डा0 लेनिन,
(महासचिव)
मानवाधिकार जननिगरानी समिति,
सा 4/ 2 ए. दौलतपुर, वाराणसी - 221002
मो. - +91-9935599333.
ई - मेल - lenin@pvchr.asia,
Please Visit :-
www.pvchr.asia
  

Saturday, May 19, 2012

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद के म्योरपुर थाना क्षेत्र मे डायन बता वृध्द महिला और उसकी बेटी पर ढाया कहर और स्थानीय थाना द्वारा मामले मे हिला हवाली करने के सन्दर्भ मे !

                                                                                                               दिनांक - 19 मई, 2012.
सेवा मे,
          श्रीमान अध्यक्ष महोदय,
          राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग,
          नई दिल्ली - भारत !
 
विषय :- उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद के म्योरपुर थाना क्षेत्र मे डायन बता वृध्द महिला और उसकी बेटी पर ढाया कहर और स्थानीय थाना द्वारा मामले मे हिला हवाली करने के सन्दर्भ मे !
 
महोदय,
         हम आपका ध्यान विषयक के सन्दर्भ मे आकृष्ट कराना चन्हुंगा, यह क्षेत्र डायन कु - प्रथा से घोर प्रभावित है, जहा हमेशा महिलाओ को डायन घोषित कर उत्पीडन किया जाता है और मानव गरिमा को कुचला जाता है !
       इस क्षेत्र के कई मामले आयोग मे विचाराधीन है, जैसे - आपके आयोग के केस संख्या - 11772/24/69/2011 - WC, इन मामलो मे भी थाना द्वारा पीडितो को दबाया जा रहा है !
       तत्कालिक मामले मे म्योरपुर थाना क्षेत्र के किरविल गांव मे 65 वर्षीय विधवा महिला और उसकी बेटी के साथ  डायन कहकर लगातार पिटाई किया जाता रह है ! मामला यह है कि विधवा की जमीन हडपने के लिए उसी का देवर डायन का आरोप लगाकर समाज मे लगातार गलत प्रचार कर उत्पीडन कर रहा है, कई बार जमीन के मामले मे पंचायत हुई और फैसला पीडित महिला के पक्ष मे हुआ, इसके बावजूद देवर द्वारा उसकी जमीन से कब्जा नही हटाया जा रहा है !
 
संलग्नक : - Please find the attached file of newspaper clip.
    
       डायन कहकर मारपीट की शिकायत लेकर पीडित महिला थाने गयी, जहा से मामले मे जांच की बात कही गयी थी !  
 
अत: महोदय से निवेदन है की मामले मे त्वरित कार्यवाही करते हुए पीडित महिलाओ की सुरक्षा के साथ मुआवजा प्रदान करायी जाए, एवम दोषी देवर पर थाना द्वारा मुकदमा कायम किये जाने का आदेश देने की कृपा करे !

 

भवदीय
 
डा0 लेनिन,   
(महासचिव)
मानवाधिकार जननिगरानी समिति
सा 4 / 2 ए., दौलतपुर - वाराणसी - 221002,
उत्तर प्रदेश - भारत !
 
मो0 - +91 - 9935599333.
ई - मेल - lenin@pvchr.asia



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Friday, May 18, 2012

Fwd: Case No.930/7/17/2012-AD



---------- Forwarded message ----------
From: Section Office M-1 NHRC <so1.nhrc@nic.in>
Date: Fri, May 18, 2012 at 11:12 AM
Subject: Case No.930/7/17/2012-AD
To: pvchr.adv@gmail.com



NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION
( L A W D I V I S I O N )
Tel.No.: 011-2338 5368
Fax.No.: 011-2338 5368
Telegraphic Add: HUMANRIGHTS
Homepage: http://nhrc.nic.in
Case No. 930/7/17/2012-AD
Dated: 5/4/2012
To

UPENDER KUMAR, COORDINATOR

DETENTION WATCH , C/O MANAVADHIKAR JAN NIGRANI SAMITI (PVCHR), SA 4/2 A, DAULATPUR, VARANASI, UTTAR PRADESH.

 

Sir,

 

The Commission upon consideration of your complaint dated 14/03/2012 in respect of SURESH S/O KULDEEP has passed the following order on 02/04/2012 :
 
The complaint pertains to a matter which is already under consideration of the Commission in case No. 408/7/17/2012-JCD. Hence, this case be linked with the case mentioned above and the complainant be informed accordingly.
 
This is for your information.
Yours faithfully,
ASSISTANT REGISTRAR (LAW)
 



--
Upendra Kumar
Manager Model Block,
PVCHR/JMN,
Sa 4/2A, Daulatpur, Varanasi,
U.P.-India-221002.
Mob:-  +91-9935599338

Please Visit :-
www.pvchr.asia
 
 

Tuesday, May 15, 2012

पांच दिन से सलाखो मे कैद गैंगरेप अनुसुचित जाति की नाबालिक पीडिता, स्थानीय पुलिस - प्रशासन द्वारा मामले मे समझौता हेतु बनाया जा रहा है दबाब के सन्दर्भ मे !


                                                                                                                                               दिनांक :- 15 मई, 2012.
सेवा मे, 
           श्रीमान अध्यक्ष,    
           राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग,    
           नई दिल्ली – भारत ! 

विषय :- पांच दिन से सलाखो मे कैद गैंगरेप अनुसुचित जाति की नाबालिक पीडिता, स्थानीय पुलिस - प्रशासन द्वारा मामले मे समझौता हेतु बनाया जा रहा है दबाब के सन्दर्भ मे !

महोदय,
          हम आपका ध्यान उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद की ओर आकृष्ट कराना चन्हुंगा, जहा थाना हस्तिनापुर क्षेत्र मे खोड द्यालपुर गांव के नाबालिक लडकी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और पुलिस आरोपी को जेल भेजने के बजाए  समझौता के इंतजार मे थाने मे पांच दिनो से हावालत मे कैद किये हुए है !
         दुसरी तरफ परिजन सुपुर्दगी मे लेने के लिए पुलिस से गुहार लगा रहे है, लेकिन बयान लेने और मेडिकल जांच के नाम पर खाकी मनमानी कर रही है ! 07 मई, 2012 को मामला घटित हुई है और अभी तक मामले मे पीडित को ही प्रताडित किया जा रहा है, दुसरी तरफ मुकदमा दर्ज करने मे भी हिला हवाली की गयी है और आरोपी भी पांच दिनो से थाने मे बन्द है, उन्हे जेल नही भेजा गया है. 
         उच्च अधिकारी से गुहार लगाने के बाद भी पीडिता को थाने मे रखा गया है और सूचना प्राप्ति तक उसे परिजनो को सुपुर्द नही किया गया है, जैसा स्थानीय अखबार मे खबर छपी है. 
 
 
        अत: श्रीमान से निवेदन है की मामले मे त्वरित हस्तक्षेप करते हुए पीडिता को मुक्त कराकर सुरक्षा के साथ चिकित्सकीय सुविधा एवम विशेष देखभाल, मुआवजा व पुनर्वासन करायी जाए, परिजनो और गवाहो को सुरक्षा प्रदान कराते हुए मामले मे अनुसुचित जाति / अनुसुचित जनजाति अधिनियम के तहत आरोपी और पुलिस कर्मी पर मुकदमा दायर करते हुए कार्यवाही हो तथा गिरफ्तारी के सन्दर्भ मे माननीय उच्चतम न्यायालय के डी.के. बसु बनाम प. बंगाल सरकार मे दिये गये  फैसला के निर्देशो के उल्लघन पर कार्यवाही सुनिश्चित करायी गाय !
 

भवदीय
  
( डा0 लेनिन )
महासचिव 
मानवाधिकार जन निगरानी समिति (PVCHR)        
सा 4/2ए., दौलतपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश – 221002.
मो. - +91- 9935599333.
ईमेल – lenin@pvchr.asia

www.natt.weebly.com
www.testimony-india.blogspot.com

संलग्नक :- http://www.jagran.com/uttar-pradesh/meerut-city-9255178.html

मेरठ, जागरण संवाददाता : प्रदेश सरकार के एक मंत्री के दबाव के चलते सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता नाबालिग पांच दिन से महिला थाने की हवालात में कैद है। आरोपी को जेल भेजने के बजाए पुलिस समझौते के इंतजार में उसे हस्तिनापुर थाने में बैठाए हुए है। परिजन किशोरी को सुपुर्दगी में लेने के लिए पुलिस से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन बयान दर्ज करने के नाम पर खाकी मनमानी कर रही है। सोमवार को मीडिया के सक्रिय होते ही पुलिस बैकफुट पर आ गई और पीड़िता को महिला थाने से हटाकर हस्तिनापुर पुलिस के हवाले कर दिया।

हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के खोड़ दयालपुर गांव निवासी दलित परिवार की किशोरी सात मई को दोपहर में शौच के लिए जंगल गई थी। गांव के चार युवक उसे फुसलाकर ले गए। इसकी शिकायत पीड़ित परिवार ने पुलिस से की तो आरोपी पक्ष ने किशोरी को रात में छोड़ दिया। किशोरी के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने गांव के ही चार लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया। किशोरी को मेडिकल एवं बयान दर्ज कराने के लिए महिला थाने भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही दुष्कर्म की धाराएं जोड़ी जाएंगी। दबिश देकर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। इसके बाद सत्ता का खेल शुरू हो गया।

पीड़ित किशोरी के चाचा के मुताबिक आरोपियों ने किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है। इसमें एक आरोपी सपा नेता का बेटा है। इसके चलते समझौता कराने के लिए प्रदेश सरकार के मंत्री शाहिद मंजूर ने पुलिस पर दबाव बनाया। नतीजतन पुलिस ने पांच दिनों से पीड़िता को ही महिला थाने की हवालात में बंद कर रखा है। दबाव के चलते पुलिस न तो किशोरी का बयान करा रही है और न आरोपी को जेल भेज रही है। सोमवार को परिजनों ने क्षेत्र के बसपा नेता प्रशांत गौतम के साथ जब एसएसपी कार्यालय के बाहर हंगामा किया तो मामला मीडिया के संज्ञान में आया। पुलिस कार्यालय और महिला थाने पर हंगामा भी हुआ। इसके बाद मामले में उच्च अधिकारी सक्रिय हुए। एसएसपी के. सत्यनारायण ने तत्काल एसपी देहात को जांच के आदेश दिए। पीड़िता को आनन-फानन में महिला थाने से हस्तिनापुर थाने भेज दिया गया। देर रात तक पुलिस ने किशोरी को परिजनों के सुपुर्द नहीं किया था।


 




 

Monday, May 14, 2012

Fwd: Your Complaint to NHRC



---------- Forwarded message ----------
From: <nhrc.india@nic.in>
Date: Tue, May 8, 2012 at 6:04 PM
Subject: Your Complaint to NHRC
To: PVCHR.ADV@gmail.com


NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION
(L A W D I V I S I O N )
FARIDKOT(HOUSE)
COPERNICUS MARG, NEW DELHI - 110 001

Dated: 08/05/2012
Case No :674/20/12/2012-ed

To,
UPENDER KUMAR, COORDINATOR
DETENTION WATCH, C/O MANAVADHIKAR JAN NIGRANI SAMITI (PVCHR), SA 4/2 A, DAULATPUR, <>
VARANASI
UTTAR PRADESH

Sir / Madam,

Your complaint dated 14/03/2012, received in the Commission has been registered as Case No.674/20/12/2012-ed. Further progress made in the matter will be intimated to you in due course.
You may quote the above case number in the all future correspondence with the Commission in regard to this case.

Yours faithfully,

(Section Officer)



--
Upendra Kumar
Manager Model Block,
PVCHR/JMN,
Sa 4/2A, Daulatpur, Varanasi,
U.P.-India-221002.
Mob:-  +91-9935599338

Please Visit :-
www.pvchr.asia
 
 

गिरफ्तारी के सन्दर्भ मे तिलैया थाना द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश डी.के. बसु बनाम प. बंगाल के उल्लघन के सबन्ध मे !

                                                                                                                                 दिनांक - 14 मई, 2012
सेवा मे,
          श्रीमान अध्यक्ष महोदय,
           राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग,
           नई दिल्ली - भारत !
विषय :- गिरफ्तारी के सन्दर्भ मे तिलैया थाना द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश डी.के. बसु बनाम प. बंगाल के उल्लघन के सबन्ध मे !
महोदय,
          हम आपका ध्यान झारखंड के कोडरमा जिला मे स्थित तिलैया थाना की ओर आकृष्ट कराना चन्हुंगा, जहा के 10 - 15 पुलिस वालो ने रात 2 बजे दिनांक 13 मई, 2012 को पीडित बसंत दास, पुत्र - मुखलाल, निवासी - जोगनी परी - नावाडीह, पोस्ट - डोमचांच, थाना - डोमचांच, जिला - कोडरमा (झारखंड) को जबरदस्ती घर से उठाकर ले गये की मोबाईल चोरी के सम्बन्ध मे पूछ्ताछ करनी है, इसे थाना डोमचांच ले जाना है,
         दूसरे दिन जब गिरफ्तार युवक के परिजन उससे मिलने गये तब पुलिस बोला की राजेश (पीडित के बडा भाई) को हाजिर करो, तब इसे छोडेंगे, अभी तक हमलोंग इसके खिलाफ किसी भी प्रकार की कागजात तैयार नही किया है, इसलिए राजेश को दिजिए और बसंत को ले जाईए ! तत्काल मे उस युवक का पता नही चल पाया है की पुलिसवाले उसे कहा रखे है !
 
         जब यह मामला वहा के स्थानीय मानवाधिकार कार्यकर्ता द्वारा उठाया गया तब पुलिस वाले स्थानीय लोंगो द्वारा दबाब बनवा रही है. जिससे पीडित और कार्यकर्ता दोनो पर खतरा है.
 
संलग्नक देखे :- please find the attached files.
 
         उपरोक्त मामले मे निम्नलिखित गैर - कानूनी तथ्य है :-
        1) मोबाईल चोरी मे निर्दोष व्यक्ति को पकडा गया है, धारा 41(अ) सी.आर.पी.सी. के तहत 7 वर्ष तक के मामले मे सम्भावित दोषी को पुलिस द्वारा गिरफ्तारी अमानवीय और उच्चतम न्यायालय के निर्देश के विरूध्द है !  
         2) बिना वारण्ट की गिरफ्तारी की गयी है.
        3) गिरफ्तारी के सन्दर्भ मे किसी भी प्रकार से निर्देशो का पालन नही की गयी है.
        4) गिरफ्तार युवक डोमचांच थाना से सम्बन्ध रखता है, फिर उसे तिलैया थाना मे क्यो रखा गया है.
 
उपरोक्त मामले मे निम्नलिखित मांग है :-
1) निर्दोष युवक को तत्काल रिहा की जाए.
2) निर्दोष युवक एवम परिजन के साथ ही साथ वहा के मानवाधिकार कार्यकर्ता को सुरक्षा प्रदान करायी जाय.
3) मामले मे जांच कराकर दोषी थाना व पुलिस कर्मी पर कानूनी कार्यवाही की जाए, तथा अनुसुचित जाति / अनुसुचित जन जाति अधिनियम के धाराओ के अंर्तगत कार्यवाही सुनिश्चित की जाए.
4) स्थानीय पुलिस और तिलैया थाना द्वारा युवक और मानवाधिकार कार्यकर्ता पर फर्जी मुकदमा लगाये जाने का डर है.   
5) इस ईलाका मे हमेशा पुलिस द्वारा गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तारी कर डर का माहौल बनायी जाती है, 
 
 
         अत: श्रीमान से निवेदन है की मामले मे त्वरित हस्तक्षेप करते हुए पीडित को राहत प्रदान करायी जाए और उपरोक्त मांगो के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करने की कृपा करे !
 
भवदीय 
 
 
(डा0 लेनिन)  
महासचिव
मानवाधिकार जननिगरानी समिति,
सा. 4/2ए., दौलतपुर, वाराणसी - 221002
उत्तर प्रदेश - भारत !
 
मो0 - +91-993559933.


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